Permission to use of loud speakers in 10889 mosques in Karnataka: मस्जिदों के अलावा तीन हजार हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. यह लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए मान्य होगा.
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बेंगलुरुः कर्नाटक की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने शनिवार को प्रदेश की 10,889 मस्जिदों को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की फिर से इजाजत दे दी है. पुलिस विभाग ने राज्य सरकार के निर्देश पर इस संबंध में दिशा-निर्देशों के मुताबिक लाइसेंस जारी किए हैं.
लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों से कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे. इसके लिए तीन हजार हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. सभी को ये लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए दिया गया है.
गौरतलब है कि इस साल की शुरूआत में कई हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में पहले से दिशानिर्देश तय किए हैं, लेकिन हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि मस्जिदों में इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके बाद राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं.
हिंदू संगठनों ने सुबह 5 बजे से हिंदू देवी-देवताओं के मंत्रों का जाप करने की अपील की थी. हिन्दू संगठनों ने कहा था कि वह लोग (मुस्लिम) सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसका उल्लंघन करेंगे. मुस्लिम संगठनों ने राज्य भर की मस्जिदों के प्रबंधन से अपील की थी कि कि वह नियमों का उल्लंघन न करें और लाउड स्पीकर बजाने के लिए लाइसेंस हासिल करने में राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें.
सरकार द्वारा मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं. सुबह छह बजे से रात दस बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी. लाउड स्पीकर को डेसीबल की सीमा के मुताबिक ही बजाना होगा. डेसिबल को नियंत्रित करने वाले उपकरणों को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है.
इससे पहले भाजपा नीत उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी.
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