₹12 लाख वाले ऐलान के बाद ओल्ड टैक्स स्लैब से 'जय सिया राम'... न्यू टैक्स रिजीम क्यों बन रहा पहली पसंद ?
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₹12 लाख वाले ऐलान के बाद ओल्ड टैक्स स्लैब से 'जय सिया राम'... न्यू टैक्स रिजीम क्यों बन रहा पहली पसंद ?

Old Tax Vs New Tax Regime:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट 2025 के ऐलान के साथ ही मिडिल क्लास के सालों के इंतजार को खत्म कर दिया. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया.

₹12 लाख वाले ऐलान के बाद ओल्ड टैक्स स्लैब से 'जय सिया राम'... न्यू टैक्स रिजीम क्यों बन रहा पहली पसंद ?

Old Vs News Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट 2025 के ऐलान के साथ ही मिडिल क्लास के सालों के इंतजार को खत्म कर दिया. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया. अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ देखें तो इनकम टैक्स की नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपये तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो गई है. इस ऐलान के साथ ही  न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के चेहरे खिल गए तो वहीं अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम का मोह पालने वालों के चेहरे उतर गए.  

तो क्या खत्म होने वाली है ओल्ड टैक्स रिजीम  
 
बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम वालों लिए जब 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम पर कुछ नहीं बोला. ऐसे में लोगों को लगने लगा है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने वाली है.  लेकिन यह पूरा सच नहीं हैं, सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने के बारे में कुछ नहीं कहा है.  बजट के बाद एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने खुद कहा कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. उन्होंने कहा कि पुरानी कर व्यवस्था भी चलती रहेगी. 

नई कर व्यवस्था को आकर्षित बनाने की कोशिश  

पुरानी टैक्स व्यवस्था में सबसे खासियत उसके तहत मिलने वाले डिडक्शन है. ओल्ड टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलता है. हाउस रेंट अलाउंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, मेडिकल के खर्चे, एनपीएस समेत कई डिडक्शन शामिल हैं. लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है.  जिस तरह सरकार नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट दे रही हैं , टैक्सेबल इनकम का दायरा बड़ाती जा रही है, टैक्स स्लैब की संख्या बढ़ा रही है, लोगों को नया टैक्स स्लैब अधिक पसंद आ रहा है. खुद निर्मला सीतारमण ही कुछ वक्त पहले ये बता चुकी हैं कि करीब 65 फीसदी लोग नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं. अब जब कि12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है , ऐसे में और अधिक लोग इस टैक्स व्यवस्था से जुड़ेंगे.

90 फीसदी तक पहुंच सकता है आंकड़ा  

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन रवि अग्रवाल की माने तो 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होने के बाद 90 प्रतिशत से अधिक टैक्सपेयर्स नई टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं. नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स फाइल करने का ताम झाम भी नहीं है. लोगों को न सेविंग दिखानी है न निवेश. ऐसे में यह व्यवस्था अधिक लोगों को अपनी ओर खींच सकती है.   

 

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