अगर आप भी म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पूंजी बाजार नियामक (SEBI) ने म्युचुअल फंडों (Mutual Fund) को फिर से विदेशी शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी है.
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SEBI Allows to International Investing: अगर आप भी म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पूंजी बाजार नियामक (SEBI) ने म्युचुअल फंडों (Mutual Fund) को फिर से विदेशी शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी है. यह निवेश उद्योग के लिए सात अरब अमेरिकी डॉलर की कुल अनिवार्य सीमा के भीतर किया जा सकेगा.
अंतरराष्ट्रीय शेयरों के नीचे आने पर लिया फैसला
यह फैसला अंतरराष्ट्रीय शेयरों के नीचे आने के मद्देनजर किया गया है. सेबी ने जनवरी में म्युचुअल फंड घरानों से कहा था कि वे विदेशी शेयरों में निवेश करने वाली योजनाओं में नए ग्राहक बनाना बंद कर दें. ग्राहक बनाने पर रोक का निर्देश मुख्य रूप से म्युचुअल फंड उद्योग द्वारा विदेशी निवेश के लिए तय सात अरब अमेरिकी डॉलर की अनिवार्य सीमा को पार करने के कारण जारी किया गया था.
वैश्विक शेयरों में हालिया मंदी ने सभी म्युचुअल फंड घरानों द्वारा एक साथ किए गए निवेश के संचयी मूल्य को कम कर दिया. सेबी ने म्युचुअल फंड (MF) को भेजी जानकारी में कहा, 'म्युचुअल फंड योजनाएं एक फरवरी 2022 को म्युचुअल फंड स्तर पर विदेशी निवेश के लिए तय सीमा का उल्लंघन किए बिना सब्सक्रिप्शन फिर से शुरू कर सकती हैं और विदेशी फंड/प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती हैं.'
नियामक ने साथ ही भारतीय म्युचुअल फंड संघ (एम्फी) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक एएमसी या म्युचुअल फंड द्वारा विदेशी निवेश फरवरी के स्तर तक सीमित रहे.