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Begusarai News: बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है. वहां की तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने बेगूसराय के डीएम का वेतन होल्ड करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिला कोषागार को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक डीएम का वेतन रिलीज न किया जाए. कोर्ट की ओर से जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को यह भी निर्देश जारी किया गया है कि इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र पर तत्काल आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अवमानना एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी. साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट, बेगूसराय को निर्देश दिया गया है कि वे पूर्व के आदेशों का अनुपालन करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.
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कोर्ट ने यह सख्त निर्देश प्रो. श्यामदेव पंडित सिंह एवं अन्य बनाम दुलारू सिंह एवं अन्य के केस में दिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए आज 6 फरवरी, 2025 की तारीख तय हुई थी. केस नंबर 06/1999 श्यामदेव प्रसाद सिंह ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए फाइल किया था. श्यामदेव प्रसाद सिंह की जमीन पर दुलारू सिंह का कब्जा था. कोर्ट ने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था और श्यामदेव प्रसाद सिंह ने खर्च के रूप में 49,015 रुपये का भुगतान करने को कहा था.
श्यामदेव प्रसाद सिंह ने यह रुपये जमा कर दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश देने के 10 साल बाद भी जिला प्रशासन उनकी जमीन पर कब्जा नहीं दिला पाया. इसके बाद 27 सितंबर, 2024 को कोर्ट ने जिला प्रशासन और जिला पुलिस से रिपोर्ट मांगी कि आखिर किन हालात में जमीन पर कब्जा दिलाने में असफल रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया था. इसके बाद बेगूसराय के एसपी ने 25 जनवरी, 2025 को सुनवाई में भी एसपी यह नहीं बता पाए कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ. 2014 में पटना हाई कोर्ट ने भी श्यामदेव प्रसाद सिंह की जमीन पर कब्जा दिलाने के पक्ष में फैसला दिया था. फिर भी जिला प्रशासन ऐसा करने में नाकाम साबित हुआ.
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इसी मामले में तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने एसपी, बेगूसराय को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई की तिथि तक आदेश का अनुपालन करें और आदेश की एक-एक प्रति उपर्युक्त प्राधिकारियों को भी भेजें. इसके अलावा, इस आदेश की एक प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, पटना को भी भेजने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.