प्रधानाध्यापक को प्रोन्नति का लाभ देने की जानकारी देने के लिए पटना हाईकोर्ट की ओर से उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए थे. कोर्ट की तरफ से उन्हें कई बार उपस्थित होने का आदेश दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने हर बार आदेश की अवहेलना की.
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KK Pathak News: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. नियमित शिक्षक को वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उन पर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगा है. न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सोमवार (17 जुलाई) को सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी किया. इसके बाद केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
बता दें कि कोर्ट ने शिक्षिका सुकृति कुमारी को नियमित शिक्षक का वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया. वहीं इस पर केके पाठक के वकील नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया था कि अपर मुख्य सचिव को पिछले ही महीने शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया गया है. पदभार ग्रहण करने के बाद अदालती आदेश के पालन को लेकर अवमानना अर्जी पर कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना था कि शिक्षिका सुकृति कुमारी के मामलें में अदालती आदेश का पालन किया जा चुका है.
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इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए जमानती अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. इस वारंट को रद्द करने के लिए के के पाठक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. बता दें कि 7 साल पुराने केस में ये आदेश जारी किया गया था. प्रधानाध्यापक को प्रोन्नति का लाभ देने की जानकारी देने के लिए पटना हाईकोर्ट की ओर से उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए थे. कोर्ट की तरफ से उन्हें कई बार उपस्थित होने का आदेश दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने हर बार आदेश की अवहेलना की. जिस पर हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया.