Trending Photos
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते अनाथ हुए बच्चों या पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल (L-G Anil Baijal) ने कोविड-19 (Covid-19) मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना को मंजूर करते हुए अधिसूचना/नोटिफिकेशन जारी किया है. LG के फैसले से पीड़ित परिवारों को अब जल्द और आसानी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी.
ये योजना सिर्फ दिल्ली राज्य के लिए ही अधिसूचना जारी होते ही लागू हो गई है. कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना का मकसद कोरोना महामारी के चलते परिवार के आजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के जीवित सदस्य को आर्थिक मदद देना है. यही नहीं सरकार अब ऐसे आश्रित बच्चो की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखेगी.
इसके अलावा सरकार परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक ( civil defense volunteer) के रूप में भी नामांकित ( nominate) करने पर विचार कर रही है. योजना के तहत - हर मृतक के परिवार को ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
ये भी पढ़ें- सितंबर से अक्टूबर तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, रोजाना 5 लाख लोग मिल सकते हैं पॉजिटिव: IIT Kanpur
इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी नियम भी जारी किए गए हैं. इन नियमों के तहत
# पति के मृत्यु होने पर पत्नी को ₹2500 प्रति माह आजीवन मिलेगा.
# पत्नी के मृत्यु होने पर पति को ₹2500 प्रति माह आजीवन मिलेगा.
# सिंगल पैरेंट होने पर यदि मृत्यु होती है तो आश्रित बच्चे को 25 साल की उम्र होने तक ₹2500 प्रति माह मिलेगा.
# पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर जिसमें किसी एक की मृत्यु कोविड के चलते हुई है, ऐसे में परिवार में माता या पिता या अगर बच्चा है तो किसी एक को ₹ 2500 प्रति माह दिया जाएगा. (बच्चे की स्थिति में ₹2500 प्रति माह 25 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा)
#अविवाहित वर्किंग (जॉब करते) बेटे या बेटी की कोविड से मृत्यु पर होने पर पिता या माता को ₹ 2500 आजीवन दिया जाएगा.
#भाई/बहन की मृत्यु कोविड से होने पर आश्रित भाई या बहन के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने पर ₹ 2500 आजीवन दिया जाएगा.
LIVE TV