Saif Ali Khan Pataudi House: सैफ अली खान परिवार की भोपाल, सीहोर और रायसेन में 15 हजार करोड़ की संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है. शत्रु संपत्ति कार्यालय ने कहा कि आफताब जहां की संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति के दायरे में लाया जाना चाहिए.
Trending Photos
Bhopal Saif Ali Khan Pataudi House: भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है. शत्रु संपत्ति कार्यालय ने भोपाल कलेक्टर से नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी पत्नी आफताब जहां की संपत्ति को शत्रु संपत्ति के दायरे में लाने को कहा है. आफताब जहां की मौत साल 2000 में हो गई थी. उनकी कोई संतान नहीं थी. इस फैसले से सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर संकट गहरा गया है. यह मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है और अब इस नए फैसले से मामला और पेचीदा हो गया है.
यह भी पढ़ें: MP News: नर्सिंग घोटाले में सबूत मिटाने की कोशिश! CCTV फुटेज गायब, HC ने साइबर सेल को सौंपी जांच
सैफ की प्रॉपर्टी के मामले में नया खुलासा
दरअसल, अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में स्थित करीब 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर नया खुलासा हुआ है. शत्रु संपत्ति कार्यालय ने 2 मई 1977 को भोपाल कलेक्टर को भारत सरकार के एक पत्र का हवाला देते हुए लिखा था कि नवाब हमीदुल्ला खान की दूसरी पत्नी आफताब जहां की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना जाए.
पाकिस्तान जाने के बाद नहीं दी पावर ऑफ अटॉर्नी
4 फरवरी 1960 को नवाब हमीदुल्ला खान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी आफताब जहां कराची, पाकिस्तान चली गईं थी. वहां जाने के बाद उन्होंने भोपाल में अर्जित अपनी संपत्तियां छोड़ दीं, जैसे खानूगांव, कोहेफिजा, लाउखेड़ी, बोरवन, बेहटा, हलालपुर और सीहोर और रायसेन जिलों में जमीनें. पाकिस्तान जाने के बाद आफताब जहां ने इन संपत्तियों को न तो किसी को दान किया और न ही हिबा या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए ट्रांसफर किया. 2000 में उनकी मृत्यु हो गई और चूंकि नवाब से कोई संतान नहीं थी इसलिए इन संपत्तियों के उत्तराधिकारी के रूप में कोई नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्ज किया जा सका.
अब तक छपाए रखी जानकारी
सैफ अली खान और उनके परिवार ने अब तक कोर्ट से इस मामले की जानकारी छुपाए रखी. एडवोकेट जगदीश छावानी (घर बचाओ संघर्ष समिति के उपसंयोजक) ने बताया कि शत्रु संपत्ति कार्यालय के तत्कालीन कस्टोडियन उत्पल चक्रवर्ती ने 20 अप्रैल 2015 को भोपाल नवाब की संपत्तियों पर एक आदेश जारी किया था लेकिन यह आदेश हाई कोर्ट से छुपाया गया. अगर सैफ अली खान ने मार्च 2015 में दायर याचिका में इसे प्रस्तुत किया होता तो हाई कोर्ट अपील के बजाय सीधे मामले का निपटारा कर सकता था. आदेश याचिका के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता था.
यह भी पढ़ें: MP बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं परीक्षा की तारीख, 19 मार्च को होने वाले पेपर अब इस दिन होंगे
पीएम को पत्र भेजो अभियान
भोपाल में "पीएम को पत्र भेजो अभियान" चलाया जाएगा. समिति के संयोजक एडवोकेट हिमांशु राय और सह संयोजक गोपाल मुखरैया की बैठक में तय किया गया कि शत्रु संपत्ति आदेश से प्रभावित लोगों के मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाए जाएंग. साथ ही सैफ अली खान और उनके परिवार के इस व्यवहार के खिलाफ 'पत्र भेजो' अभियान चलाने का भी फैसला किया गया.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!