Maharashtra News: महाराष्ट्र में एक महिला ने एक शख्स पर उसे रात के समय अश्लील मैसेज भेजने को लेकर शिकायत दर्ज की, जिसको लेकर कोर्ट में जज ने फैसला सुनाया और आरोपी को सजा सुनाई.
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Maharashtra News: मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने एक महिला के दूसरे व्यक्ति पर अश्लील मैसेज और फोटोज भेजे जाने के आरोप में शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया है. इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी अनजान महिला को रात के समय 'आप पतली हैं, बेहद स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं आपको पसंद करता हूं' जैसे मैसेज भेजना अश्लीलता के समान है. यह फैसला एडिश्नल सेशन जज डीजी ढोबले ने लिया है.
अश्लील मैसेज को लेकर कोर्ट का बयान
कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को सुनाए अपने आदेश में कहा कि अश्लीलता का मूल्यांकन समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति के नजरिए से ही किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला को रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच कुछ फोटो और मैसेज भेजे गए थे, जिनमें लिखा था,'आप पतली हैं, बेहद स्मार्ट दिखती हैं. आप गोरी हैं. मेरी उम्र 40 साल है.आप शादीशुदा हैं या नहीं और मैं आपको पसंद करता हूं.' कोर्ट ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति जो प्रतिष्ठित है और (पूर्व) पार्षद है. ऐसे व्हाट्सऐप मैसेजेस और अश्लील फोटोज को बर्दाश्त नहीं करेगा खासतौर पर तब जब मैसेज भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हों.
महिला की गरिमा का किया अपमान
कोर्ट ने कहा,' आरोपी ने रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो दिखाता हो कि उनके बीच कोई संबंध था.' जज ने कहा कि यह हरकत महिला की गरिमा का अपमान करने के समान हैं. बता दें कि इससे पहले भी आरोपी को साल 2022 में यहां की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 3 महीने कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद उसने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी.
आरोपी ने किया बचाव
मामले को लेकर आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक विरोध के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है. कोर्ट ने कहा,' कोई भी महिला किसी आरोपी को झूठे मामले में फंसाकर अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी.' अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजी थीं. इसलिए आरोपी को मजिस्ट्रेट ने दोषी ठहराकर और सजा सुनाकर ठीक किया.' ( इनपुट- भाषा)