अलवर: ACB कोर्ट ने कमीशन खोर रेंजर को सुनाई 4 साल की सजा, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार
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अलवर: ACB कोर्ट ने कमीशन खोर रेंजर को सुनाई 4 साल की सजा, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार

Alwar ACB Action: अलवर एसीबी को सूचना मिली कि रेंजर हजारी सिंह रोडवेज बस में सवार होकर आ रहा है. एसीबी ने अपना जाल बिछाया और हुलिए के आधार पर बस से उतरते ही आरोपी रेंजर हजारी सिंह को हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से ₹155500 मिले.

अलवर: ACB कोर्ट ने कमीशन खोर रेंजर को सुनाई 4 साल की सजा, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार

Alwar ACB court News: अलवर भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए वन विभाग के रेंजर हजारी सिंह को आज दोषी मानते हुए 4 साल का कारावास और पच्चीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. एसीबी कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि एसीबी ने 12 अगस्त 2014 को किशनगढ़ बास रेंज के रेंजर हजारी सिंह को ₹155500 सहित गिरफ्तार किया था.

एसीबी को सूचना मिली कि रेंजर हजारी सिंह कमीशन के रूप में प्राप्त राशि को लेकर आ रहा है जो रोडवेज बस में सवार है. अलवर बस स्टैंड पर उतरेगा. एसीबी ने अपना जाल बिछाया और हुलिए के आधार पर बस से उतरते ही आरोपी रेंजर हजारी सिंह को हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से ₹155500 मिले.

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यह राशि अवैध रूप से कमीशन के रूप में प्राप्त की थी. पूछताछ के दौरान आरोपी हजारी सिंह ने बताया कि पौधारोपण के कार्य में कमीशन के तौर पर 150000 रुपए की राशि शेर सिंह से प्राप्त की थी. इस मामले में एसीबी कोर्ट ने आज आरोपी हजारी सिंह को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा और ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

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