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चित्तौड़गढ़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चित्तौड़गढ़ ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में खराब सोयाबीन का बीज देने पर विपक्षी बीज व्यापारी एवं हाॅलसेल डीलर के विरूद्ध 9 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज एवं 25 सौ रुपए परिवाद व्यय, अधिवक्ता व्यय एवं मानसिक संताप के दिलाये जाने का आदेश पारित किया.
प्रकरणानुसार परिवादी प्रेमप्रकाश पालीवाल पिता शंकरलाल पालीवाल निवासी शिशोदिया का सांवता हाल मुकाम प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ ने जरिए अपने अधिवक्ता के एक वाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चित्तौड़गढ़ में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी द्वारा विपक्षी अनिल अभिकरण खाद बीज व्यापारी, राणा सांगा बाजार चित्तौड़गढ़ से अपने खेत में बुवाई के लिए सोयाबीन व मक्की का बीज खरीदा. हंकाई मजदूरी कर बुवाई की गई जिसमें मक्की की फसल तो उग गई.
रूचि हाई-रिच सीड्स प्रा.लि. के सोयाबीन की फसल नहीं उगी. जबकि फसल बुवाई में मजदूरी, खाद बीज का 15 हजार रूपए का अतिरिक्त भी खर्च हो गया. परिवादी द्वारा विपक्षीगण से सम्पर्क कर शिकायत की. काफी चक्कर लगाने के बावजूद परिवादी की समस्या का समाधान नहीं किया गया.
परिवादी द्वारा वाद उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया गया जहाँ दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आयोग द्वारा विपक्षीगण अनिल अभिकरण खादी बीज व्यापारी एवं रूचि हाई-रिच सीड्स प्रा.लि. हाॅलसेल डीलर योगेश के विरूद्ध परिवादी के हुए मूल नुकसान 9 हजार रूपए मय 6 प्रतिशत ब्याज एवं 25 सौ रूपए परिवाद, अधिवक्ता व्यय एवं मानसिक संताप के दिलाये जाने का आदेश दिया.
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Reporter- Deepak vyas