Jodhpur: पोक्सो न्यायालय ने यौन उत्पीडन के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
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Jodhpur: पोक्सो न्यायालय ने यौन उत्पीडन के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

4 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीडन के मामले में पोक्सो न्यायालय जिला जोधपुर ने आरोपी सुमेर राम भील को आजीवन कारावास अंतिम सांस तक जेल रहने की सजा के आदेश दिया हैं. आरोपी सुमेर राम पीड़ित का रिश्तेदार ही है. 

Jodhpur: पोक्सो न्यायालय ने यौन उत्पीडन के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Jodhpur: बालेसर थानां इलाके में 4 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीडन के मामले में पोक्सो न्यायालय जिला जोधपुर ने आरोपी सुमेर राम भील को आजीवन कारावास अंतिम सांस तक जेल रहने की सजा के आदेश दिया हैं. आरोपी सुमेर राम पीड़ित का रिश्तेदार ही है.  बालेसर थाने में पीड़िता के परिजनों ने आरोपी सुमेर राम के खिलाफ 5 जुलाई 2022 को मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.

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सरकारी अधिवक्ता रामपाल विश्नोई ने बताया की न्यायालय में ट्रायल चली मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में दस्तेवज पेश किए गए. जहां न्यायालय ने 2 माह 4 दिन में पूरी ट्रायल कर ली. आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अब आरोपी सुमेर राम को दोषी करार देते हुए मामले में आरोपी को आजीवन कारावास अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के आदेश दिए.

सरकारी अधिवक्ता रामपाल विश्नोई ने बताया कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का निवेदन किया गया. इस दौरान सुनवाई के गवाह के साथ ही दस्तावेज पेश किये गए. जिस पर न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई.

Reporter- Bhawani bhati

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