Tonk Crime News: राजस्थान के टोंक जिले में शौच के लिए गई नाबालिग से जबरन रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में शौच के लिए गई नाबालिग से जबरन रेप के मामले में 2 साल बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो वर्ष पुराने 14 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी बीरबल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को 55 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
जानें क्या था पूरा मामला ?
विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने टोंक के निवाई थाने में 23 सितंबर 2023 को मामला दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय बालिका जब शौच करने गई, तो वहां बीरबल मीणा ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर कई बार उसके साथ गलत काम करता रहा. इस दौरान पीड़िता पीड़िता गर्भवती हो गई. आरोपी बीरबल ने उसे कुछ दवाएं खिला दी. दवाओं के असर से रातभर उसे काफी ब्लीडिंग हुई. परिवार वाले जब उसे अस्पताल लेकर गए तो पूरे मामले का खुलासा हुआ.
आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 4 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया. पीड़िता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने 15 गवाह और 53 दस्तावेज पेश किए. न्यायालय ने आरोपी बीरबल के खिलाफ जुर्म साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 55 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
रिपोर्टर-पुरुषोत्तम जोशी
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