Hathras News: हाथरस केस में आरोपितों के खुलेआम घूमने और पीड़िता के परिजनों को घर में कैद करने की बात कहकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था पोस्ट.
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Hathras News: रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाथरथ की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया गया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने परिवादी के बयान दर्ज करने के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, थाना चंदपा क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया गया है. इसमें कहा गया है कि कोर्ट के निर्णय के बावजूद वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष के कारण 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा कर कांग्रेस नेता ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने को जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर बयानबाजी की.
हाथरस केस के आरोपितों को खुलेआम घूमने का वीडियो पोस्ट किया था
परिवादी में कहा गया है कि कोर्ट के निर्णय बाद भी कांग्रेस नेता की ओर से हाथरस प्रकरण में पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखने और आरोपितों का खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया था. इतना ही नहीं राहुल गांधी ने इस संबंध में एक वीडियो भी साझा किया था. अब परिवादी की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा कर 50 लाख रुपये मानहानि का दावा किया गया है. कोर्ट ने 10 फरवरी को परिवादी के बयान दर्ज करेगी.
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