गाजियाबाद में अब घर के बाहर नहीं पार्क करनी पड़ेगी कार, GDA ने नक्शा पास कराने के नियम बदले
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गाजियाबाद में अब घर के बाहर नहीं पार्क करनी पड़ेगी कार, GDA ने नक्शा पास कराने के नियम बदले

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करने के अपने नियमों में बदलाव किया है. जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. पहले 300 मीटर के भूखंड पर स्टिल्ट पार्किंग पास नहीं होने की वजह से फ्लैट मालिकों को अपने वाहन बाहर सड़कों पर खड़े करने की समस्या का सामना करना पड़ता था.

Ghaziabad Development Authority

Ghaziabad: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करने के अपने नियमों में बदलाव किया है. जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. पहले 300 मीटर के भूखंड पर स्टिल्ट पार्किंग पास नहीं होने की वजह से फ्लैट मालिकों को अपने वाहन बाहर सड़कों पर खड़े करने की समस्या का सामना करना पड़ता था. अब 300 मीटर या उससे कुछ अधिक बड़े फ्लैट पर कुछ शर्तों के साथ स्टिल्ट पार्किंग पास कराई जा सकती है. 

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चीफ टाउन प्लानर अजय कुमार सिंह नए नियमों के तहत पुराने नियमों में बदलाव करते हुए स्टेट पार्किंग पास की जाएगी. इसके साथ ही जहां पहले 300 मी के भूखंड की ऊंचाई 10 मीटर तक ही पास होती थी, वहीं इसे बड़ा कर 12:30 मीटर कर दिया गया है. वहीं 500 मी के प्लॉट के लिए यह ऊंचाई 15 मीटर से बढ़कर 17.5 मी कर दी गई है. यानी स्टिल्ट पार्किंग बनाने के बाद भी आप एक मंजिल का निर्माण कार्य और कर सकते हैं, जिससे भूखंड स्वामी को स्टिल्ट पार्किंग बनाने के बाद भी अतिरिक्त मंजिल का लाभ मिल सकेगा. इससे नई कॉलोनी विकसित होने पर वहां जाम की समस्या से निजात मिलेगी. लोग वहां भी सुरक्षित खड़े हो सकेंगे, जिससे अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा. 

नए नियम के तहत स्टिल्ट पार्किंग पास करने के साथ एक और जहां भवन की ऊंचाई में ढाई मीटर की स्वीकृत वृद्धि की गई है. वहीं भूखंड के बाहर 12 मीटर चौड़ी रोड और एकल यूनिट का निर्माण ही किया जा सकेगा. इन शर्तों के साथ में यदि कोई स्टिल्ट पार्किंग के साथ नक्शा पास करने का आवेदन किया जाता है, तो उसे स्वीकृत किया जाएगा. नए नियमों से जहां नई विकसित हो रही कॉलोनी और भूखंड स्वामियों को वाहन पार्किंग की वजह से लगने वाले जाम और चोरी की घटनाओं से राहत मिलेगी. वहीं नक्शे के विपरीत स्लिट पार्किंग तैयार कर लेने वाले भूखंड स्वामियों से हो रहे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई जा सकेगी. 

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