अब Online जोड़ सकते हैं राशन कार्ड में बच्चे का नाम, आज ही जान लें पूरा प्रोसेस
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अब Online जोड़ सकते हैं राशन कार्ड में बच्चे का नाम, आज ही जान लें पूरा प्रोसेस

Ration Card Online: यह नागरिक की पहचान और निवास का प्रमाण प्रदान करता है. इसके अलावा, यह सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी के तेल, की खरीद के लिए भी आवश्यक है.

अब Online जोड़ सकते हैं राशन कार्ड में बच्चे का नाम, आज ही जान लें पूरा प्रोसेस

Ration Card Name Add: राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है. यह नागरिक की पहचान और निवास का प्रमाण प्रदान करता है. इसके अलावा, यह सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी के तेल, की खरीद के लिए भी आवश्यक है.

राशन कार्ड के निम्नलिखित लाभ हैं:

पहचान और निवास प्रमाण: राशन कार्ड एक वैध पहचान और निवास प्रमाण पत्र है. इसका उपयोग बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट आवेदन करने, और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है.

सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों की खरीद: राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी के तेल, की खरीद पर छूट मिलती है। यह गरीब और कम आय वाले परिवारों को भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है.

अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ: कुछ सरकारी योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), राशन कार्ड धारकों के लिए ही उपलब्ध हैं.

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

1. आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. परिवार के मुखिया का पहचान प्रमाण
4. परिवार की आय का प्रमाण
5. राशन कार्ड की वैधता आमतौर पर 5 वर्ष होती है. इसे नवीनीकृत करने के लिए, आपको अपने राज्य के खाद्य विभाग को आवेदन करना होगा.

यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप इसे अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन जोड़ें बच्चे का नाम 

राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. यह सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में उपलब्ध है.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

1.अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
2."राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें" या "राशन कार्ड में नाम जोड़ें" जैसा लिंक खोजें.
3.लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म खोलें.
4.फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि आपका नाम, राशन कार्ड नंबर, बच्चे का नाम, जन्म तिथि, निवास प्रमाण पत्र संख्या, और आधार कार्ड संख्या.
5.अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें.
6.आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
7.आवेदन सबमिट करें.

आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी. आप इस आवेदन संख्या का उपयोग अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए कर सकते हैं.

आवेदन का सत्यापन होने के बाद, आपके राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 10-15 दिन लगते हैं.

राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

1.राशन कार्ड
2.बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
3.परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
3.यदि आप इन दस्तावेजों में से किसी एक के बिना आवेदन करते हैं, तो आपको आवेदन जमा करने से पहले संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवेदन शुल्क:

उत्तर प्रदेश: 50 रुपये
बिहार: 50 रुपये
राजस्थान: 50 रुपये
मध्य प्रदेश: 50 रुपये
हरियाणा: 50 रुपये
पंजाब: 50 रुपये
दिल्ली: 50 रुपये
महाराष्ट्र: 50 रुपये
आंध्र प्रदेश: 50 रुपये
तेलंगाना: 50 रुपये
केरल: 50 रुपये
कर्नाटक: 50 रुपये
तमिलनाडु: 50 रुपये
पश्चिम बंगाल: 50 रुपये
ओडिशा: 50 रुपये
झारखंड: 50 रुपये
छत्तीसगढ़: 50 रुपये
गोवा: 50 रुपये
गुजरात: 50 रुपये
असम: 50 रुपये
मेघालय: 50 रुपये
त्रिपुरा: 50 रुपये
सिक्किम: 50 रुपये
नागालैंड: 50 रुपये
अरुणाचल प्रदेश: 50 रुपये
मिजोरम: 50 रुपये
मणिपुर: 50 रुपये

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो उसे एक अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.

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