नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' को लोकसभा ने पारित कर दिया है. गुरुवार को इस बिल पर हुई लंबी चर्चा और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के शामिल होने के बाद विपक्षी दलों के वॉक आउट के बीच लोकसभा ने ध्वनिमत से इस बिल को पास कर दिया.
आप सांसद निलंबित
बिल को पारित करने के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू द्वारा वेल में आकर कागज फाड़कर आसन पर फेंकने के कारण उन्हें मानसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है. आप सांसद के व्यवहार के कारण स्पीकर ने उन्हें नामित किया, संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने निलंबन का प्रस्ताव रखा और उसे सदन ने मंजूर कर दिया.
विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को लेकर केंद्र पर जमकर हमला बोला.
सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि नौकरशाहों पर नियंत्रण को लेकर चल रही खींचतान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिए जाने के छह दिन के भीतर अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत थी.
कहा- दिल्ली सरकार की शक्तियां कम होंगी
उन्होंने कहा कि विपक्ष को संदेह है कि अगर दिल्ली के लिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाला विधेयक लाया जा सकता है, तो केंद्र अन्य राज्यों पर भी 'हमला' कर सकता है. चौधरी ने पूछा, "अगर आपको लगता है कि दिल्ली में घोटाले हो रहे हैं, तो आपके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां भी हैं. क्या कथित घोटालों के कारण ऐसा विधेयक लाना जरूरी था.
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करने का मकसद विजिलेंस को नियंत्रण में लेकर ‘बंगले’ का और भ्रष्टाचार का सच छिपाना है और ऐसे में सभी दलों को देश और दिल्ली के भले को ध्यान में रखना चाहिए. ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को चर्चा एवं पारित होने के लिए निचले सदन में रखते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, ‘2015 में दिल्ली में एक ऐसे दल की सरकार आई, जिसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ा करना है.
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