Uttar Pradesh News: हमीरपुर पुलिस ने 4 मुस्लिम लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया है कि उन पर एक दलित शख्स को बहला-फुसलाकर मजहब तबदील करने का इल्जाम है. बताया ये भी जाता है कि ये लोग इसका इलाज के बहाने इसे बहला रहे थे.
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इल्जाम है कि इन चारों लोगों ने एक मुस्लिम शख्स का इलाज करने के बहाने उसका मजहब दबदील करने की कोशिश की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SSP) मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले के ताल्लुक से शनिवार को FIR दर्ज की गई थी. इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें नूरुद्दीन, खालिद, इरफान और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं.
4 मुस्लिम गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों पर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में मुल्जिम पांचवें शख्स मेराज हसन की तलाश की जा रही है. बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक आशीष सिंह ने दावा किया कि मुल्जिमों ने एक दलित परिवार को मजहब तबदील करने के लिए बहला-फुसलाकर गुमराह किया. कुछ हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुपों की तरफ से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, पूर्वी तारोस मोहल्ले में अजीत कुमार नाम के शख्स के घर पर एक 'मजार' बनाया गया था, जहां एक मजहबी प्रोग्राम (उर्स) किया जा रहा था.
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पहले भी हुई गिरफ्तारी
इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को जिला सीतापुर में धर्म परिवर्तन की कोशिश कराने के इल्जाम में 7 गिरफ्तार किया गया था. इल्जाम था कि यह लोग लालच देकर धर्म का परिवर्तन कराते थे. सातों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया.
क्या है धर्म परिवर्तन अधिनियम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानथ सरकार ने धर्मांतरण संशोधन विधेयक विधेयक पास किया है. इसके तहत अगर कोई शक्स बलपूर्वक, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव और प्रलोभन, धोखाधड़ी, शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस विधेयक का नाम 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 है.'