Pakistan News: पतंग उड़ाया तो होगी 5 साल जेल और 20 लाख जुर्माना; मांझा बनाया तो भरने होंगे 50 लाख
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2611407

Pakistan News: पतंग उड़ाया तो होगी 5 साल जेल और 20 लाख जुर्माना; मांझा बनाया तो भरने होंगे 50 लाख

KIte Ban in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब सूबे की विधानसभा ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने का कानून पास किया है.. इसके तहत पतंग उड़ाने पर तीन से पांच साल तक कैद और 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है जबकि पतंग और मांझे के निर्माताओं को 7 साल तक कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

Pakistan News: पतंग उड़ाया तो होगी 5 साल जेल और 20 लाख जुर्माना; मांझा बनाया तो भरने होंगे 50 लाख

लाहौर: पाकिस्तान भारत के सबसे करीब पड़ोसी होकर भी एक दूर का देश है. पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी जहाँ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और हमारी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने का काम करते हैं, वहीँ भारत के कट्टरपंथी तत्व भी पाकिस्तान को अपने देश में दुष्प्रचार करते हैं. लेकिन कुछ मामलों में हम पकिस्तान से सबक ले सकते हैं. खुले बोर वेल में बच्चे के गिरकर मरने और चाइनीज मांझे से राहगीर के गर्दन काटने की पूरे भारत में मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज तक इसपर कोई राज्य सरकार ठोस एक्शन नहीं ले पाई है. वहीँ पाकिस्तान के एक प्रान्त में चाइनीज मांझे से सिर्फ ११ लोगों के घायल होने भर से वहां की सरकार ने पतंग उड़ाने पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया है. हालांकि सरकार ने जब ये फैसला लिया उसके कुछ दिन बाद ही वहां बसंत उत्सव होना है. ऐसे में सरकार पर ये इलज़ाम भी लगाया जा सकता है कि सरकार का ये फैसला हिन्दू अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करता है या ये फैसला उनके प्रति भेद भाव पूर्ण है.

११ लोगों के ज़ख़्मी होने के बाद लिया फैसला 
दरअसल, पाकिस्तान के सबसे जायदा आबादी वाले पंजाब सूबे की असेंबली ने मंगलवार को पतंग उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए एक कानून पास किया है. पंजाब सूबे की विधानसभा द्वारा पास कानून में पतंग उड़ाने वालों और पतंग बनाने के लिए कैद की सजा की और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, पंजाब प्रान्त पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई पहला राज्य नहीं है. सबसे पहले 2005 में सूबे की राजधानी लाहौर में पतंग उड़ाने पर बैन लगाया गया था. उस वक़्त पतंगबाजी के दौरान मांझे से कम से कम 11 लोग ज़ख़्मी हो गए थे. अब इस कानून के जरिये पाबन्दी का दायरा लाहौर से बढ़ाकर दूसरे शहरों तक किया जा रहा है.

चुकाना होगा भारी जुर्माना और जेल 
 नया कानून वसंत त्योहार से पहले सूबे में नाफ़िज होगा जिसमें पतंग उड़ाकर वसंत का इस्तकबाल करने की पंरपरा है. सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में इससे जुदा बिल पेश किया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया. विधेयक के मुताबिक, कानून की खिलाफवर्जी  कर पतंग उड़ाने पर तीन से पांच साल तक कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. रहमान ने कहा कि पतंग और मांझे के निर्माताओं को कानून के तहत सात साल तक कैद और 50 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

Trending news