Engineer Rashid: टेरर फंडिंग मामले में बंद बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद पर एनआईए कोर्ट में मामला चल रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर एनआए कोर्ट को नर्देश दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Engineer Rashid: जम्मू-कश्मीर के बारामुला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद पिछले कई सालों से तीहार जेल में बंद है. साल 2024 में कोर्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने और पर्चार करने के लिए कुछ दिनो की जमानत दी थी. इंजीनियर रशीद और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जमानत की मांग करते रहे है. खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 24 फरवरी यानी आज NIA कोर्ट से कहा कि टेरर फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करे.
दरअसल एनआईए ने साल 2017 में इंजीनियर रशीद को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. रशीद 2019 से तीहार जेल में बंद है. इंजीनियर रशीद से पर दर्ज UAPA के मामले की सुनवाई एनआए कोर्ट कर रही है. दिल्ली कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द रशीद के जमानत याचिका पर फैसला किया जाए.
दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा, "पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -03 से गुजारिश है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका का जल्द निपटारा किया जाए." अदालत रशीद की उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनकी जमानत याचिका पर विचार कर रही एनआईए अदालत ने उनके संसद सदस्य बनने के बाद उन्हें अधर में छोड़ दिया है और उनके पास राहत पाने का कोई रास्ता नहीं है. जस्टिस महाजन ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, एनआईए अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी. इस घटनाक्रम के मद्देनजर, रशीद के वकील ने हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने की अपील की.
बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद पर टेरर फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें इल्जाम है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को फंड दिया है. उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता में जीत दर्ज की है.