Niqab in Kyrgyzstan: हाल ही में किर्गिस्तान की सरकार ने नकाब पर बैन लगाने वाला कानून पास किया है. यह कानून आज से लागू हो रहा है. सरकार ने हिजाब लगाने और काम के दौरान मास्क लगाने पर छूट दी है.
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Niqab in Kyrgyzstan: किर्गिस्तान में औरतों के नकाब पहनने पर बैन लगाने का कानून पेश किया गया था. यह कानून आज यानी 1 फरवरी से लागू होगा. मध्य एशिया में नकाब पर बैन लगाने वाला किर्गिस्तान पहला मुस्लिम बाहुल देश बन गया है. नकाब एक लंबी पोषाक होती है जो आंखों को छोड़कर पूरे बदन को ढकता है. नई पाबंदी के मुताबिक अगर कोई औरत पब्लिक प्लेस पर नकाब पहनती है तो उस पर 20,000 सोम ($230) का जुर्माना लगेगा.
सपोर्ट के साथ पाबंदी की आलोचना
औरतों के इस्लामी कपड़े और मर्दों की दाढ़ी लंबे वक्त से मध्य एशिया में सरकारी अभियानों और सार्वजनिक बहसों का केंद्र बिंदु रही है. मध्य एशिया में धर्मनिरपेक्ष सरकारें इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से डरती हैं. किर्गिज़ सांसदों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से नकाब पर पाबंदी जरूरी है. उनका कहना है कि इससे लोगों के चेहरे देखे जा सकेंगे और लोगों को पहचाना जा सकेगा. किर्गिस्तान के नए कानून की आलोचना भी ही रही है. आलोचकों का कहना है कि यह कानून औरतों पर यह पाबंदी लगाता कि वह क्या पहनें और क्या नहीं.
नहीं है नकाब का नाम
21 जनवरी को जब राष्ट्रपति सदिर जापारोव इस कानून पर दस्दखत कर रही थीं तो इसमें साफ तौर से नकाब के बात नहीं थी. लेकिन यह कानून "ऐसे कपड़ों पर पाबंदी लगाता है, जिससे सरकारी कार्यालयों और पब्लिक प्लेस पर किसी शख्स की पहचान करना नामुम्किन हो." इस कानून में चेहरे को ढकने वाले कपड़े जो काम के दौरान या मरीज का इलाज करते वक्त पहने जाते हैं, उन्हें इसमें छूट दी गई है.
हिजाब को छूट
कानून को बनाने वाले लोगों और सरकार को सपोर्ट करने वाली धार्मिक हस्तियों की दलील है कि यह पाबंदी हिजाब पर लागू नहीं होती है, यह इस्लामी सिर का दुपट्टा है, जो बालों और गर्दन को ढकता है लेकिन चेहरा दिखाई देता है. मध्य एशिया में किर्गिस्तान अकेला ऐसा देश है, जो स्कूलों और कार्यालयों में हिजाब की इजाजत देता है.