NHAI का नया नियम, इन लोगों से दोगुना टोल वसूलेगी सरकार, घर से निकलने से पहले जान लें
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NHAI का नया नियम, इन लोगों से दोगुना टोल वसूलेगी सरकार, घर से निकलने से पहले जान लें

NHAI New Rule: ऐसे लोग जो नेशनल हाइवे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं. ऐसे लोगों से सरकार अब दोगुना टोल वसूलेगी.

NHAI का नया नियम, इन लोगों से दोगुना टोल वसूलेगी सरकार, घर से निकलने से पहले जान लें

Double Toll Tax: जानबूझकर शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वालों से सरकार अब दोगुना टोल वसूलेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है. बयान में कहा गया है कि ऐसे नागरिक जो नेशनल हाइवे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं, उन्हें रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इन लोगों से दोगुना टोल टैक्स वसूलने के दिशानिर्देश जारी किए हैं.

सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसे लोग जो सामने की विंडशील्ड पर बिना फास्टैग चिपकाए टोल लेन में प्रवेश करते हैं तो टोल प्लाजा पर अनावश्यक विलंब होता है, जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है. सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना टोल टैक्स वसूलने के लिए सभी एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है. यह जानकारी सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें फ्रंट विंडशील्ड पर एक निश्चित फास्टैग के बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर दंड के बारे में सूचित किया जाएगा.

बयान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा टोल प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज गैर-चिपके फास्टैग मामलों को रिकॉर्ड किया जाएगा. इससे वसूल किए गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के संबंध में सही रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता मिलेगी.

क्या है NHAI का नियम?

NHAI के नियमों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य निर्दिष्ट वाहन के फ्रट विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को लागू करना है. कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह  टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) से लेनदेन नहीं हो पाता है. ऐसे लोगों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा और साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है. फास्टैग जारी जारी करने वाले बैंकों को भी यह सूचित किया गया है कि वे विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) से जारी करते समय फास्टैग को निर्दिष्ट वाहन पर फ्रंट विंडशील्ड पर लगाना सुनिश्चित करें.

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम 2008 के अनुसार, NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों से टैक्स वसूलता है. वर्तमान में, देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 1,000 टोल प्लाजा मौजूद हैं. सरकार के मुताबिक, करीब 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए टोल टैक्स लिया जा रहा है.

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