बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो कि स्टेशन के सीवरेज पानी के कारण हराही और दिग्घी तालाबों में हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के कारण है. जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है.
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दरभंगा रेलवे स्टेशन को बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना द्वारा 1 करोड़ 61 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना स्टेशन के सीवरेज पानी से हराही और दिग्घी तालाबों में हो रहे प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान के कारण लगाया गया. बोर्ड ने 15 दिनों के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है, और इसे लेकर लीगल नोटिस भी भेजा है.
इस मामले में न्यायालय ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दरभंगा रेलवे स्टेशन के सीवरेज पानी के प्रभाव से हुए नुकसान का आंकलन करने का आदेश दिया था. 1 अगस्त 2024 को दिए गए इस आदेश के बाद बोर्ड ने पर्यावरणीय नुकसान का मूल्यांकन किया और रिपोर्ट 19 सितंबर 2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की. इसके बाद बोर्ड ने जुर्माने की राशि तय की और समस्तीपुर रेलवे के डीआरएम से अनापत्ति पत्र की मांग की. जब रेलवे से कोई जवाब नहीं आया, तब बोर्ड ने 20 जनवरी 2025 को जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस भेजा.
दरभंगा के तीन प्रमुख तालाबों के ऊपर अतिक्रमण और गंदे पानी का गिरना एक बड़ा मुद्दा बन गया है. न्यायालय ने इस मामले में 8 दिसंबर 2022 को एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें दरभंगा के डीएम, नगर आयुक्त, समस्तीपुर डीआरएम, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे. इस समिति ने 21 जनवरी 2023 को इन तालाबों का निरीक्षण किया, और पाया कि इन तालाबों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा था. इसके अलावा, नगर निगम क्षेत्र से घरेलू और होटल के सीवरेज पानी के अलावा रेलवे स्टेशन का गंदा पानी इन तालाबों में गिर रहा था.
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