बिहार: पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो होगी कार्रवाई
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बिहार: पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो होगी कार्रवाई

जारी आदेश के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च कट ऑफ डेट रखा गया है. इसे मानकर अपने-अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

पंचायती राज विभाग में आदेश जारी किए हैं.

पटना: त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. बिहार सरकार  ने मंत्री, विधायक, अफसर और सरकारी सेवकों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला लिया. इस बाबत पंचायती राज विभाग में आदेश जारी किए हैं.

31 मार्च कट ऑफ डेट
जारी आदेश के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च कट ऑफ डेट रखा गया है. इसे मानकर अपने-अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निर्देश पंचायती राज विभाग ने दिया है. इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसे सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया.

ब्योरा नहीं देने पर होगी कार्रवाई
पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पद धारक लोकसेवक घोषित है और सभी लोक सेवक को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की अनिवार्यता है. त्रिस्तरीय पंचायत के वैसे लोक सेवक जो वांछित ब्योरा नहीं देंगे, उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई भी होगी.

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