Rules Change: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये नियम, जानें कैसे आपको रहना है तैयार, आपकी जेब पर भी होगा असर
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Rules Change: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये नियम, जानें कैसे आपको रहना है तैयार, आपकी जेब पर भी होगा असर

Rules Changes : बता दें कि 2022-23 का वित्त वर्ष खत्म होने वाला है. 31 मार्च के बाद से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. ऐसे में मार्च के महीने में उपभोक्ता से संबंधित कई नियमों को पूरा करने को लेकर संदेश जारी किए गए थे. अगर आपने भी इनमें से कुछ काम को पूरा नहीं किया है तो उसे फटाफट पूरा कर लें.

(फाइल फोटो)

पटना : Rules Changes : बता दें कि 2022-23 का वित्त वर्ष खत्म होने वाला है. 31 मार्च के बाद से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. ऐसे में मार्च के महीने में उपभोक्ता से संबंधित कई नियमों को पूरा करने को लेकर संदेश जारी किए गए थे. अगर आपने भी इनमें से कुछ काम को पूरा नहीं किया है तो उसे फटाफट पूरा कर लें. आपको बता दें कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ कई नियमों में परिवर्तन होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़नेवाला है. 

नए वित्त वर्ष में होने वाले नियमों के बारे में आपको जानना जरूरी है. ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले 31 मार्च तक आपको कई काम निपटा लेना चाहिए.  आपने इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया तो अगले वित्त वर्ष में यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. अप्रैल 2023 में कई नियमों में बदलाव होना है. ऐसे में आप इन बदलावों के बारे में जरूर जानें. ऐसे में कुछ बदलाव ऐसे होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जेब ढीली हो सकती है. 

बता दें कि अगले महीने से पेट्रोल-डीजल के साथ रसोई गैस के दाम में भी वृद्धि होनेवाली है. इसी के साथ आपको बता दें कि आधार से पैन को लिंक कराने की भी तारीख इस महीने की 31 तक ही है ऐसे में इसे निपटा लें नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी. आपको बता दें अप्रैल में बैंक की छुट्टियां भी होंगी ऐसे में बैंक से संबंधित कामों को भी जल्दी निपटा लेना चाहिए. 

आपको बता दें कि सरकार पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के नए रेट हर महीने की पहली तारीख को जारी करता है. पिछले महीने इसके दामों में खासकर रसोई गैस के दाम में बढ़ोत्तरी की गई थी. इस महीने भी इसके दाम में बढ़ोत्तरी का अंदाशा है ऐसा होने पर आपकी जेब पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 

आपको बता दें कि इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मानें तो अप्रैल में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में आपको अपने बैंक से संबंधित कामों को भी समयबद्ध तरीके से निपटा लेना चाहिए नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है. 

इसके साथ ही सरकार की तरफ से पैन के साथ आधार को लिंक कराने की सीमा 31 मार्च तक की रखी गई है. सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि ऐसा नहीं कराने पर आपक पैन कार्ड  निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में आप इसे जल्दी लिंक करा लें. 

बता दें कि इसके साथ ही 1 अप्रैल से चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले स्वर्ण आभूषणों की बिक्री पर रोक लगेगी और केवल छह डिजिट वाले हॉलमार्क ज्वैलरी हीं बेचे जा सकेंगे. 

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