Anant Singh: अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जानें क्या है पूरा मामला?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2634127

Anant Singh: अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जानें क्या है पूरा मामला?

Anant Singh News: 22 जनवरी को मोकामा में हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह इस समय पटना की बेऊर जेल में बंद हैं. इसी केस में पूर्व विधायक ने जमानत याचिका दाखिल की थी. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता दिनकर दुबे ने इसकी जानकारी दी.

अनंत सिंह

Anant Singh Bail Plea: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सिविल कोर्ट के ACJM-1 के न्यायालय में अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा में हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह इस समय पटना की बेऊर जेल में बंद हैं. जानकारी के मुताबिक, 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी.

बताया जा रहा है कि सोनू-मोनू गैंग ने मुकेश सिंह नाम के शख्स के घर पर ताला लगाया था. मुकेश सिंह सोनू-मोनू के ईंट-भट्टे पर काम करता था. उस पर सोनू-मोनू गैंग 60 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा रहा है. पैसा नहीं देने पर मुकेश के घर ताला लगाया गया था. इस पूरे मामले में मुकेश सिंह ने पूर्व विधायक अनंत सिंह से मदद मांगी थी. अनंत सिंह जब अपने समर्थकों के साथ मुकेश के घर का ताला खुलवाने के लिए पहुंचे तो दोनों पक्षों में गोलीबारी हो गई थी. इस फायरिंग के दौरान पूर्व विधायक अनंत सिंह के काफिले को निशाना बनाया गया था. अनंत सिंह पर फायरिंग का आरोप सोनू-मोनू और उनके समर्थकों पर लगा था.

ये भी पढ़ें- फ्लॉप शो साबित हुआ राहुल गांधी का कार्यक्रम, जिसकी जयंती उसका नाम भी नहीं बोल पाए

इस मामले में अनंत सिंह ने 24 जनवरी 2025 को बाढ़ व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया था. वहीं आरोपी सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि उसका भाई मोनू सिंह अभी तक फरार है. पुलिस उसको पकड़ने के लिए अभी तक छापेमारी कर रही है. बुधवार (5 फरवरी) को इसी मुद्दे पर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में काफी जबरदस्त बहस देखने को मिली थी. दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था. सुनवाई के समय कोर्ट ने पुलिस ने केस डायरी की मांग की थी. जज ने साफ कहा था कि बिना केस डायरी देखे हुए इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Trending news