Jharkhand Samachar: सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत से पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिलीज करने का आग्रह किया था, ताकि आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके.
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Ranchi: झारखंड में कोरोना महामारी के बीच संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने फैसला लिया है कि राज्य के विभिन्न थानों के मालखानों में जब्त कर रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाए.
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. महाधिवक्ता (Advocate General) के आग्रह पर हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया.
दरअसल, सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत से पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिलीज करने का आग्रह किया था, ताकि आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके. अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जब्त सिलेंडरों को रिलीज करने का निर्देश सभी जिले के जज को दे दिया है. कोरोना कॉल खत्म होने तक ये व्यवस्था जारी रहेगी.
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वहीं, दूसरी ओर झारखंड में कोरोना का कहर जारी है. दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों के साथ-साथ मौत के आंकड़ों में भी इजाफा होता दिख रहा है.आए दिन लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गवा रहे हैं. कई मां-बाप बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं तो कहीं बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ रहा है. ऐसे में सरकार अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रही है कि वह जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू पा सके.
स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,70,089 हो गई है. इसमें कहा गया है कि राज्य के 2,70,089 संक्रमितों में से 2,05,977 अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 60,633 है.