कोरोना महामारी का सबसे बुरा असर राजधानी दिल्ली में ही देखने को मिला था. ऐसे में महामारी में अपने को खोने वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए केजरीवाल सरकार ने 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' (Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana) शुरू की है.
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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत आज से दिल्ली में हो गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना की शुरुआत की, जिसके मकसद कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 50-50 हजार की सहायता देना है. इसके अलावा परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत पर 2500 रुपये हर महीने दिए जाने की योजना है.
देश में सबसे पहले ऐसी कोई योजना राजधानी दिल्ली में ही लागू हो रही है. कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों या पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने के यह कदम उठाया गया है.
बीते दिन दिल्ली के उप राज्यपाल ने कोविड 19 मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना को मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था. इस योजना से कोरोना पीड़ित परिवारों को जल्द और आसानी से आर्थिक मदद मिल सकेगी.
इस योजना में सरकार पीड़ितों के आश्रित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखेगी. इसके अलावा सरकार परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (Civil Defense Volunteer) के रूप में भी नामांकित करने पर भी विचार कर रही है.
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योजना के तहत हर मृतक के परिवार को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. कोरोना की वजह से पति के मौत होने पर पत्नी को ₹2500 प्रति माह आजीवन दिए जाएंगे. पत्नी के मृत्यु होने पर पति को ₹2500 प्रति माह आजीवन मिलेंगे. सिंगल पैरेंट होने पर अगर मृत्यु होती है तो आश्रित बच्चे को 25 वर्ष तक की उम्र तक ₹2500 प्रति माह मिलेंगे.
इसके अलावा पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर जिसमें किसी एक की मृत्यु कोविड के चलते हुई है, ऐसे में परिवार में माता या पिता या अगर बच्चा है तो किसी एक को ₹2500 प्रति माह दिए जाएंगे.
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अविवाहित वर्किंग बेटे या बेटी की कोविड से मौत पर पिता या माता को ₹2500 आजीवन दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा भाई/ बहन की कोरोना से मौत होने पर आश्रित भाई या बहन के शारीरिक या मानसिक विकलांग होने पर ₹2500 आजीवन दिए जाएंगे.