Indore News: इंदौर की कोर्ट ने एक ऑटो रिक्शा चालक को 16 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है. बता दें कि ड्राइवर ने 6 सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी. हादसे में एक व्यक्ति का पैर काटना पड़ा था. जानिए पूरा मामला...
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Madhya Pradesh News In Hindi: इंदौर की अदालत ने एक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को न्याय देते हुए ऑटो रिक्शा के चालक को 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 2021 में हुए इस हादसे में एक ऑटो रिक्शा ने दूसरी रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति का पैर काटना पड़ा था. कोर्ट ने पाया कि ऑटो चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था. चूंकि ऑटो का इंश्योरेंस नहीं था इसलिए अदालत ने चालक को ही मुआवजे का भुगतान करने का जिम्मेदार ठहराया.
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ऑटो ड्राइवर चुकाएगा 16 लाख का मुआवजा
बता दें कि पीड़ित ने मुआवजे के लिए कोर्ट में क्लेम किया था. इसमें उसने रिक्शा मालिक और चालक दोनों से 15 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान यात्री रिक्शा में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के लिए बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं पाया गया. वहीं, टक्कर मारने वाले रिक्शा का बीमा नहीं था. कोर्ट ने इसके मालिक (चालक) को जिम्मेदार मानते हुए जिस व्यक्ति का पैर काटना पड़ा उसे 15.68 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया.
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जानिए पूरा मामला
यह घटना 15 मार्च 2021 की है. जब बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी मंशाराम बरडे, उनकी पत्नी काशी, रिश्तेदार चंपा लाल बरडे, राकेश, किरण समेत 6 लोग ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे थे. तभी चाचरिया रोड (सेंधवा) पर एक ऑटो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया. इस दुर्घटना में मंशाराम का एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया. उनके शरीर पर भी चोटें आईं. मंशाराम को इलाज के लिए पहले सेंधवा सरकारी अस्पताल लाया गया और फिर एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर कर दिया गया. लेकिन यहां से भी उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा.
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