Indore Lok Sabha Seat: याचिका रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कोर्ट पहुंची कांग्रेस, डबल बेंच में दी चुनौती
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2231409

Indore Lok Sabha Seat: याचिका रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कोर्ट पहुंची कांग्रेस, डबल बेंच में दी चुनौती

Indore News: इंदौर संसदीय सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस फिर हाई कोर्ट पहुंच गई है. इसमें कांग्रेस ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है.

 

Indore Lok Sabha Seat: याचिका रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कोर्ट पहुंची कांग्रेस, डबल बेंच में दी चुनौती

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले इंदौर से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार मोती सिंह पटेल ने एक बार फिर कोर्ट की शरण ली है. हाईकोर्ट की डबल बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी. मोती सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में रिट अपील दायर कर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है. बता दें कि अक्षय कांति बाम के नामांकन वापस लेने के बाद से इस लोकसभा सीट पर लगातार घमासान जारी है.

पहले भी हाई कोर्ट में पेश की थी याचिका
बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट की डबल बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी. 

यह भी पढ़ें: Damoh News: कलेक्टर की अपील, अब सरकारी दफ्तरों में दिखना होगा प्रोफेशनल, ये पहनने पर रोक

 

इंदौर सीट से खारिज हुई सब्टीट्यूट कैंडिडेंट की याचिका
इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. जिसके बाद कांग्रेस ने इंदौर हाईकोर्ट की बैंच में याचिका दायर करते हुए तर्क दिया था कि अक्षय कांति बम की नाम वापसी के बाद कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोतीसिंह पटेल को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी माना जाए. इसके लिए कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी. हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सब्टीट्यूट कैंडिडेंट की याचिका खारिज कर दी थी.

मोती सिंह पटेल ने दायर की थी याचिका 
दरअसल, इंदौर से कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया था. लेकिन अक्षय कांति बम ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था. जब उन्होंने फॉर्म जमा किया था, तब मोती सिंह पटेल ने डमी उम्मीदवार के तौर पर अपना भी फॉर्म जमा किया था. लेकिन नामांकन की स्क्रूटनी के समय ही उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था. ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई में यही तर्क दिया था कि जब फॉर्म ही रिजेक्ट हो चुका था तो उम्मीदवार का सवाल नहीं उठता है, इसके बाद भी अगर आपत्ति है तो अलग से चुनाव आयोग में याचिका दायर कर सकते हैं. 

बता दें कि अब इंदौर लोकसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, ऐसे में यहां बीजेपी की राह आसान नजर आ रही है. हालांकि इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिलाकर कुल 14 प्रत्याशी अभी भी मैदान में हैं. 

Trending news