डूंगरपुर जिले की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 15 जनवरी 2021 को कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था.
जिले की पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय दसवीं कक्षा की छात्रा 26 दिसंबर 2020 को कपड़े सिलाने थाणा गांव गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी. दूसरे दिन शाम को पीड़िता के घर एक युवक का फोन आया और उसने कहा कि उनकी बेटी को गामड़ी अहाड़ा निवासी पंकज भगा कर अपने घर ले आया है, जिस पर परिजन गामड़ी अहाड़ा में पंकज के घर गए, लेकिन वहां पर पंकज और पीड़िता दोनों नहीं मिले.
इधर पंकज के परिजनों ने कहा कि वह गुजरात की तरफ गया है और जल्द ही उन्हें बुलाकर पीड़िता को सौंप देंगे. करीब 20 दिन गुजर जाने के बाद भी पीड़िता के घर नहीं आने पर उसकी मां ने 15 जनवरी 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी.
मामला दर्ज कर पुलिस ने पंकेश और पीड़िता की तलाश शुरू की, लेकिन कई दिनों तक वे नहीं मिले. इसके बाद 4 अप्रैल 2021 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया और पीड़िता के बयान लिए. पीड़िता ने बयान में बताया कि पंकज उसे लेकर गुजरात में कई स्थानों पर रहा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया.
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कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में पोक्सो कोर्ट में आज सुनवाई पूरी करते हुए पंकज को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 2 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Reporter- Akhilesh Sharma
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