RAS Pre Exam 2023: राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच RAS प्री परीक्षा 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी. RAS-प्री परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के 46 जिलों में 2158 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाया है. इसके साथ ही इस बार नकल करने वालों के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष इंतजाम किए है.
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RAS Pre Exam 2023: राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच RAS प्री परीक्षा 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी. RAS-प्री परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के 46 जिलों में 2158 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाया है. इस परीक्षा में तकरीबन 6.97 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे. इसके अलावा नकल रोकने और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. इसके लिए प्रत्येक जिले में उपखंड कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है. साथ ही नकल रोकने के लिए 12 फ्लाइंग स्क्वाड, 75 उप समन्वयक दल और 22 रिजर्व ऑब्जर्वर की नियुक्ति किए गए है. जिससे परीक्षा आसानी से हो सके.
पिछले कुछ बार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लीक होने के कारण राजस्थान की छवि खराब हो रही है. इसलिए इस बार शिक्षा विभाग ने परीक्षा में पहली बार नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. जिसके नकल करते हुए पकड़े जाने पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपये का जुर्माने का प्रावधान है.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी एंट्री
परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच कैंडिटेट्स की मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जाएगी. इसके अलावा सभी दस्तावेजों की अच्छे से जांच करने बाद ही केंद्रों पर बाद ही एंट्री दी जाएगी. परीक्षा की निगरानी के लिए हर परीक्षा केंद्र के कमरों में दो इनविजिलेटर रहेंगे. इन्हें इस बार सेंटर रेंडमली दिया जाएगा.जिला प्रशासन के जरिए हर 5 से 6 सेंटर पर एक उप समन्वयक की नियुक्ति तथा एक फ्लाइंट स्क्वायड का गठन किया गया है। इसमें पुलिस, प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे। -परीक्षा दौरान सिक्योरिटी के लिए प्रत्येक सेंटर पर अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त रहेंगे.
प्रशासन व पुलिस अधिकारी की ओर से प्रश्न-पत्र की सुरक्षा एवं परीक्षा केंद्रों पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। -प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों तक पंहुचाने, परीक्षा संपन्न होने के बाद आंसर शीट को कड़ी सिक्योरिटी में पहुंचाया जाएगा। परीक्षा के दौरान पुलिस बल सभी परीक्षा केंद्रों व आस-पास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी तैनात रहेगा।
नकल करने पर मिलेगी कड़ी सजा
पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं का ग्राफ खराब होने के कारण राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है. साथ ही युवा अपने भविष्य को लेकर चितिंत है जिसके कारण वह सड़कों पर उतर पड़ता है. इसी को देखते हुए इस बार शिक्षा विभाग ने नकल को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अधिनियम के तहत परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधनों का प्रयोग दंडनीय अपराध है. ऐसा किये जाने पर न्यूनतम 10 साल या आजीवन कारावास तक के दंड और न्यूनतम 10 लाख रुपये से10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जायेगा.
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