जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर प्रथम ने निम्न गुणवत्ता के बीज के कारण किसान की गाजर की फसल की पैदावार कम होने को बीज विक्रेता कंपनी का सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने बीज कंपनी सन्ग्रो सीड्स लि.नई दिल्ली पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं, परिवाद व्यय के तौर पर दस हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने को कहा है. आयोग ने यह आदेश भगवान सहाय के परिवाद पर दिए.
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Jaipur:जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर प्रथम ने निम्न गुणवत्ता के बीज के कारण किसान की गाजर की फसल की पैदावार कम होने को बीज विक्रेता कंपनी का सेवा दोष माना है. परिवाद में कहा गया कि 13 अगस्त 2013 को बीज कंपनी से 780 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से छह किलोग्राम गाजर के बीज खरीदे थे. बीज बेचते समय विक्रेता ने बीज उच्च गुणवत्ता वाले बताते हुए भरपूर फसल देने वाला बताया था. परिवाद में कहा गया कि बीज बोने के बाद जो फसल मिलनी थी, वह नहीं मिली. बीज बहुत ही निम्न गुणवत्ता के थे. जब फसल को निकाला गया तो पता चला कि बीज से गाजर निकली ही नहीं थी.
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परिवादी ने बीज कंपनी से इसकी शिकायत भी की, लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीज कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए परिवाद व्यय के तौर पर अलग से मुआवजा देने को कहा है.
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Reporter- Mahesh Pareek