Nagaur News: राज्य सूचना आयोग ने RTI के तहत सूचना न देने पर डीडवाना नगर परिषद आयुक्त पर ₹5000 का जुर्माना लगाया. आयोग के आदेश के बावजूद पूर्ण सूचना न देने पर वेतन से राशि काटने के निर्देश दिए गए. मामला अब भी जारी है.
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Rajasthan News: राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत डीडवाना नगर परिषद के आयुक्त को आरटीआई के तहत सूचना नहीं दिए जाने का दोषी मानते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
आपको बता दें कि मेढ़ स्वर्णकार समाज के रामरतन सोनी ने नगर परिषद के आयुक्त से लोक सूचना अधिकारी के तौर पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रमाणित सूचना मांगी थी, लेकिन नगर परिषद आयुक्त ने निर्धारित समय अवधि में प्रार्थी रामरतन सोनी को सूचना नहीं दी.इस पर सोनी ने चेयरमेन के समक्ष अपील प्रस्तुत की, परन्तु चेयरमेन नगर परिषद ने भी उक्त अपील पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया तो रामरतन सोनी ने सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील दाखिल की. उनकी इस अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 15.5.24 को निर्णय देते हुए नगर परिषद को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश पारित कर दिया.
इसके बावजूद नगर परिषद के आयुक्त ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिसे राज्य सूचना आयोग ने कार्य में लापरवाही माना. राज्य सूचना आयोग जयपुर के आयुक्त महेन्द्र कुमार पारख ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत आयुक्त को दोषी मानते हुए 5000 रूपये की जुर्माना अधिरोपित कर दोषी आयुक्त के वेतन से 5000 रूपये काट कर जरिये डिमांड ड्राफ्ट सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर को पंजीकृत डाक द्वारा भिजवाने के आदेश पारित किए हैं. साथ ही इस आशय का नोटिस जारी कर पुलिस अधीक्षक डीडवाना- कुचामन को तामील करवाने हेतु भेजा है. यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि नगरपरिषद डीडवाना के आयुक्त ने अभी भी प्रार्थी को आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई है, जिसके विरूद्ध मेढ़ स्वर्णकार समाज की कार्रवाई जारी है.
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