पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. आरोप है कि रोकश धर त्रिपाठी ने बसपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.
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Prayagraj News : पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. आरोप है कि रोकश धर त्रिपाठी ने बसपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले का ट्रायल अब पूरा हो चुका है. बता दें कि बसपा सरकार में राकेश धर त्रिपाठी साल 2007 से 2011 तक उच्च शिक्षा मंत्री रहे. इस दौरान उन्होंने 49 लाख 49 रुपये अर्जित किए. एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट फैसला सुनाएगी.