National Consumer Day 2022 : ग्राहकों के लिए ऑफलाइन औऱ ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहें.
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National Consumer Day 2022 : हम रोजमर्रा में कुछ न कुछ सामान ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदते हैं. खासकर ऑनलाइन खरीदारी काफी बढ़ गई है, लेकिन अक्सर शॉपिंग मॉल, इलेक्ट्रानिक या इलेक्ट्रिक शॉप या अन्य शॉपिंग कांप्लेक्स से खरीदारी के बाद कुछ ऐसे उत्पाद हमें कंपनियां बेच देती हैं, जो या तो घटिया क्वालिटी के होते हैं या उनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में Consumer Helpline उपभोक्ताओं को काफी अधिकार मिले हैं, जिनसे वो ऐसे कंपनियों की जवाबदेही तय कर सकते हैं. उनसे हर्जाना मांगने के साथ घटिया प्रोडक्ट की जगह नया उत्पाद भी ले सकते हैं.
— Consumer Affairs (@jagograhakjago) December 24, 2022
उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ग्राहकों को हेल्पलाइन नंबर 1800114000, 14404 या 1915 मुहैया कराता है. इस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये हम कोई भी शिकायत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच दर्ज करा सकते हैं.
National Consumer Helpline यानी NCH का ऐप भी है, जिससे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं. आप चाहें तो 8800001915 पर एसएमएस करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं.
सरकार ने त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम या आय़ोग का भी गठन किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अलावा राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर कर सकते हैं. ऐसे मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए मंत्रालय ग्राहक मध्य्स्थता समाधान अभियान 16 दिसंबर से चला रहा है.
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Consumer Affairs ministry जागो ग्राहक जागो नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी चलाता है. इसके जरिये भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत हर ग्राहक यानी उपभोक्ता को ये अधिकार है कि अगर किसी घटिया उत्पाद की वजह से सेवा में कमी होती है, उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो वो कंपनी को कठघरे में खड़ा कर सकता है.