UP News: यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है.... 10 सितंबर तक टीम गठित कर आवश्यक जानकारियों को हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं..इसके अलावा मदरसे में काम करने वाली शिक्षिकाओं के लिए भी अच्छी खबर है..
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शुभम/विशाल/लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है. सीएम योगी सरकार ने इसके लिए पूरे प्रदेश में सर्वे के लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने के आदेश दिए हैं. अक्टूबर तक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है. इसके अलावा मदरसों में भी महिला शिक्षकों को मैटरनिटी लीव मिलेगी.
होगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मदरसों में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक, प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है. इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि मदरसे में शिक्षकों और स्टूडेंट्स की संख्या, इसके पाठ्यक्रम, आय के स्रोत और किसी गैर सरकारी संगठन से इसके जुड़ाव के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी. पिछले 6 वर्षों से नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया. दरअसल, बाल्य संरक्षण आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर यह सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है.
10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित करने के निर्देश
इस बाबत शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि 10 सितम्बर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी. यह टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे करके, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. पांच अक्टूबर तक यह सर्वे पूरा किया जाएगा. 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट संकलित डाटा अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को पेश किया जाएगा. 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी उपरोक्त डाटा और रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे.
महिला शिक्षकों को मिलेगी मैटरनिटी लीव
मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी नियमानुसार मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी. योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. ये आदेश माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग में महिला कार्मिकों के लिए लागू होगा. मातृत्व अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार से अनुदानित मदरसों में कार्यरत महिला शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मिकों दिया जाएगा.