इमरान खान को फिलहाल अटक जेल में ही रहना होगा, HC ने ट्रांसफर याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
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इमरान खान को फिलहाल अटक जेल में ही रहना होगा, HC ने ट्रांसफर याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Imran Khan News: पूर्व पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के वकीलों का दावा है कि अटक जेल में उन्हें ‘जीवन के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है. 

इमरान खान को फिलहाल अटक जेल में ही रहना होगा, HC ने ट्रांसफर याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Pakistan Politics: इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इमरान खान को अटक जेल से अदियाला जेल में ट्रांसफर किए जाने अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रख लिया. उनके वकीलों का दावा है कि अटक जेल में उन्हें ‘जीवन के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है.  डॉन ने यह जानकारी दी है. आईएचसी सीजे न्यायमूर्ति अमीर फारूक ने खान के ट्रांसफर आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह इस पर ‘उचित आदेश जारी करेंगे.’

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब के सहायक महाधिवक्ता राव शौकत और पीटीआई के अध्यक्ष वकील शेर अफजल मारवत अदालत में पेश हुए. खान के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने खान को अदियाला जेल भेजा था लेकिन उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया. इसके बाद शौकत ने पंजाब सरकार की ओर से अटक जेल में स्थानांतरण पत्र प्रस्तुत किया.

बाद में, एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, खान के वकील नईम हैदर पंजुथा और अली इजाज बुट्टर ने पीटीआई अध्यक्ष की सुरक्षा के संबंध में ‘गंभीर आशंकाएं’ व्यक्त कीं. उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम को अपने जीवन के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें घर का बना भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की.

पंजोथा ने कहा कि पीटीआई की कानूनी टीम ने गुरुवार को खान से मिलने की पूरी कोशिश की लेकिन केवल उनकी पत्नी को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई. वकील ने कहा कि खान से मिलना उनका कानूनी अधिकार है क्योंकि उन्हें उनके विभिन्न मामलों के संबंध में उनके निर्देशों की जरूरत है और साथ ही उनकी ओर से अदालत में पेश होने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करने की भी जरूरत है.

(इनपुट - ANI)

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