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नए इनकम टैक्स बिल का आपके PAN और आधार पर क्या होगा असर?

Income Tax Bill 2025: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्‍स ब‍िल (New Income Tax Bill) पेश कर दिया. नए ब‍िल के जर‍िये सरकार कई न‍ियमों को आसान बनाने और लंबे समय से चल रही मुकदमेबाजी को कम करने पर काम कर रही है. इस ब‍िल के जर‍िये इनकम टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलाव होने की उम्‍मीद की जा रही है. इन बदलावों का आप पर सीधा असर पड़ेगा.

 

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नए बिल के तहत जो लोग आधार नंबर लेने के लिए योग्य हैं, उन्हें PAN के लिए अप्लाई करते समय अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय इसे देना होगा. इसके अलावा, जिनके पास पैन है और जो आधार के लिए योग्य हैं उन्हें अपने आधार नंबर के बारे में इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताए गए तरीके से जानकारी देनी होगी.

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अगर कोई शख्‍स अपना आधार नंबर नहीं देता है तो उसका PAN इनएक्‍ट‍िव हो जाएगा. बिल में कहा गया 'हर वह शख्‍स जो आधार नंबर पाने के लिए योग्य है, उसे PAN के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में और इनकम टैक्स रिटर्न में अपना आधार नंबर बताना होगा.'

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हर शख्‍स को अपने सभी इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ किसी भी पत्र-व्यवहार में और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत पेमेंट के लिए सभी चालान पर अपना PAN बताना जरूरी है. हर शख्‍स के लिए यह जरूरी है क‍ि पैन अलॉटमेंट के लिए यूज क‍िये गए पते, नाम या व्यवसाय की जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में असेसिंग ऑफिसर को सूचित करे.

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अगर किसी शख्‍स को PAN अलॉट नहीं किया गया है तो जरूरत पड़ने पर वो आधार नंबर दे सकता है. भले ही उनके पास पहले से PAN हो वो चाहें तो अपना आधार नंबर बता सकते हैं. बशर्ते उन्होंने टैक्स अथॉरिटी को इस बदलाव के बारे में जानकारी दे दी हो.

 

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फोटो क्रेड‍िट : Grok

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