UP Nagar Nikay Chunav 2022: ये लोग नहीं लड़ पाएंगे यूपी नगर निकाय चुनाव, दावेदारी की सोच रहे तो जान लें ये नियम

UP Nagar Nikay Chunav 2022: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना कब जारी होगी? हर किसी के मन में यह सवाल चल रहा है. नेता हो या जनता सबको यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन, इससे पहले जान लें यूपी नगर निकाय चुनाव में दावेदारी के नियमः

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 19, 2022, 11:09 PM IST
  • दो से अधिक क्षेत्रों से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
  • आपराधिक रिकॉर्ड की देनी होगी जानकारी
UP Nagar Nikay Chunav 2022: ये लोग नहीं लड़ पाएंगे यूपी नगर निकाय चुनाव, दावेदारी की सोच रहे तो जान लें ये नियम

नई दिल्लीः UP Nagar Nikay Chunav 2022: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना कब जारी होगी? हर किसी के मन में यह सवाल चल रहा है. नेता हो या जनता सबको यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले यूपी नगर निकाय चुनाव में दावेदारी ठोकने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. 

प्रत्याशियों के लिए होगी उम्र की सीमा
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव में उम्र की सीमा होगी. यह ठीक बिल्कुल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तर्ज पर होगा. साथ ही नामांकन के दौरान उम्मीदवार किसी भी तरह से एक साल से बकायेदार नहीं होना चाहिए वरना दावेदारी से हाथ धोना पड़ सकता है. 

यानी यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारी करने वाले अपने उम्र संबंधी प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच कर लें.

दो से अधिक क्षेत्रों से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी नगर निकाय युनाव में पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी. साथ ही नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से दावेदारी नहीं की जा सकेगी. एक मीडिया रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान नगर पालिका, नगर पंचायत का एक साल का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए.

आपराधिक रिकॉर्ड की देनी होगी जानकारी
बकौल मीडिया रिपोर्ट, आरक्षण की श्रेणी में आने वालों को जाति प्रमाण पत्र, नोटरी या शपथ पत्र की जरूरत होगी. साथ ही प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी देनी होगी. संपत्ति और दायित्व का विवरण भी अपने शपथ पत्र में पेश करना होगा.

ये लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
इसी तरह नगर निकाय या उसके अधीन कोई भी लाभ का पद लेने वाले चुनाव लड़ नहीं सकेंगे. सरकारी कर्मचारी भी चुनाव में दावेदारी नहीं कर सकेंगे. कर्मचारी सरकारी पद पर भ्रष्टाचार या राजद्रोह में बर्खास्त न हुए हों. साथ ही छह वर्ष की समयावधि खत्म हुई हो. इसी तरह किसी अदालत से दोषी न हो. इसके अलावा दिवालिया प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे.  

कब होगी यूपी नगर निकाय चुनाव की घोषणा?
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मतदाता सूची अपडेट न होने, उपचुनाव होने और राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी के चलते यूपी नगर निकाय चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है. अभी चुनाव की घोषणा में वक्त लग सकता है. 

यूपी में 17 नगर निगम, 200 से ज्यादा नगर पालिका और 517 नगर पंचायत हैं. प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पांच जनवरी से पहले कराई जानी है.

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