नई दिल्ली: पिछले साल के ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से क्लीन चिट पाने के बाद भी बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन (Aryan Khan) को पूरी तरह से इन झमेलों से छुटकारा नहीं मिला था. आर्यन ने हाल में ही एक विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में अपने पासपोर्ट वापस किए जाने की मांग की थी. अब उनकी इस याचिका पर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर आर्यन को बड़ी राहत दी है.
पासपोर्ट वापस करने का दिया आदेश
ड्रग केस में आरोपी रहे आर्यन खान का जमानत की शर्त के तहत पासपोर्ट जमा कर दिया था. केस में एनसीबी की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन ने याचिका दायर करके पासपोर्ट वापसी की मांग की थी.
जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला आ गया है. अपने आदेश कोर्ट ने कहा है कि आर्यन का पासपोर्ट लौटा दिया जाए. पासपोर्ट वापस मिलने के बाद वो विदेश यात्रा कर सकेंगे.
कोर्ट ने एनसीबी से मांगा था जबाव
आर्यन खान ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए स्पेशल कोर्ट (Special Court) में अर्जी दाखिल की थी. याचिका गुरुवार, 30 जून को उनके वकीलों अमित देसाई और देसाई कैरिमजी और मुल्ला के राहुल अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई.आवेदन में, आर्यन खान ने उल्लेख किया है कि एनसीबी चार्जशीट उनके पास नहीं है.
इसलिए उनका पासपोर्ट वापस किया जाना चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने एनसीबी से अभी तक इनका पासपोर्ट वापस न किए जाने का जबाव मांगा था.
जमानत के नियमों के तहत पासपोर्ट किया गया था जमा
एनसीबी ने पर्याप्त सबूतों के अभाव के कारण आर्यन खान और पांच अन्य लोगों को छोड़ दिया था. आर्यन खान ने जमानत के नियमों के तहत अदालत में अपना पासपोर्ट जमा किया था,ताकि वह मुंबई और देश से बाहर ना जा सकें. गुरुवार को उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से विशेष अदालत में अपनी याचिका दायर की थी. जिसमें आरोप-पत्र का हवाला देते हुए पासपोर्ट वापस करने की मांग की गई है.
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