नई दिल्ली: CAA: केंद्र सरकार ने CAA ( Citizenship Amendment Act) को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की सरकार का यह सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने कई भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने की बात कहते नजर आए थे.
Central Government notifies implementation of Citizenship Amendment Act (CAA). pic.twitter.com/zzuuLEfxmr
— ANI (@ANI) March 11, 2024
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
CAA के तहत अब भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों यानी गैर मुसलमानों ( हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन और ईसाई) को भारत की नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए तीनों मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद उनकी सरकारी जांच पड़ताल होगी और फिर उन्हें कानून के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी. बता दें कि CAA के तहत सिर्फ उन्हीं अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो साल 2014 से पहले भारत आकर बसे थे. बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही होगा.
मोबाइल से भी कर सकते हैं आवेदन
CAA को लेकर आवेदक वेब पोर्टल के साथ ही मोबाइल फोन के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आवेदकों को जानकारी देनी होगी कि वे किस साल बिना दस्तावेज के भारत आए थे. वहीं उनसे कोई दस्तावेजों की मांग भी नहीं की जाएगी. नागरिकता से जुड़े इस तरह के सभी पेंडिंग मामलों को ऑनलाइन कन्वर्ट किया जाएगा.
इस साल पेश हुआ था पहला CAA बिल
बता दें कि CAA बिल साल 2016 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था. यहां से तो यह बिल पास हो गया था, लेकिन यह राज्यसभा में अटक गया था. इसके बाद साल 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार के वापस सत्ता में आने के बाद दिसंबर 2019 में इस बिल को वापस लोकसभा में पास किया गया था. इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया था. 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की ओर से CAA को मंजूरी मिल गई थी, हालांकि इसके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था.
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