नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप तय समय सीमा से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा.
पैन कार्ड (PAN Card) किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बेहद अहम दस्तावेज है. बैंकिंग अथवा किसी भी तरह के वित्तीय कार्य के लिए पैन कार्ड (PAN Card) की आवश्यकता पड़ती है. अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) है, तो आप इसे 31 मार्च, 2023 से पहले अपने आधार से लिंक अवश्य करा लें.
अब देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना
आयकर विभाग ने 31 मार्च से लेकर 30 जून, 2022 तक आधार को पैन से लिंक करने पर 500 रुपये जुर्माना तय किया था. लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करता है, तो उसे अब दोगुना यानी 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
SMS के माध्यम से पैन को ऐसे करें आधार से लिंक
आप अपने पैन को आधार से कई माध्यमों से लिंक कर सकते हैं. आप SMS सुविधा के माध्यम से अपने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक कर सकते हैं.
इसके लिए आपको कैपिटल लेटर में आईडीपीएन (IDPN) टाइप करके 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा.
घर बैठे ऑनलाइन आधार को पैन से करें लिंक
आप ऑनलाइन भी अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कर सकते हैं.
इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा.
यहां पर आपको 'Link Aadhaar' का विकल्प दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों में पैन नंबर, आधार (Aadhaar) नंबर और अपने नाम जैसी निजी जानकारी दर्ज करानी होगी.
इसके बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरना होगा.
इसके बाद एक बार आप यह जरूर चेक कर लें कि आपने जो जानकरी दर्ज की है, वह सही है अथवा नहीं.
इसके बाद आपको 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा.
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