Shilpa Shetty and Richard Gere kiss case 2007: की घटना पर एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. सी. जाधव ने खारिज कर दिया.
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मुंबईः मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक 15 साल पुराने अश्लीलता से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बरी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दिया है. मजिस्ट्रेट की अदालत ने जनवरी 2022 में शिल्पा शेट्टी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि वह रिचर्ड गेरे द्वारा की गई हरकत में पीड़िता नजर आ रही हैं. मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. सी. जाधव ने खारिज किया है.
गौरतलब है कि हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे ने 2007 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री को 'किस’ (चुंबन) ले लिया था. चुंबन की यह घटना राजस्थान में आयोजित एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हुई थी. इस दोनों सेलिब्रिटी के इस तरह की हरकत राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के बाद कुछ वर्गों ने इसे अश्लील और देश की संस्कृति का अपमान बताया था. उस वक्त रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी के इस हरकत की सार्वजनिक तौर पर काफी आलोचना की गई थी. किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह की हरकत को शिष्टाचार के खिलाफ बताया गया था. हालांकि, बाद में इस हरकत के लिए रिचर्ड गेरे ने माफी भी मांग ली थी.
राजस्थान में रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था. इससे पहले कोर्ट ने कंपलेन याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए की गई हरकत है.
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