Madarsa: कामिल और फाजिल पढ़ाई पर रोक, अधर में लटके 25 हजार मदरसा छात्र; सरकार से सवाल ?
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Madarsa: कामिल और फाजिल पढ़ाई पर रोक, अधर में लटके 25 हजार मदरसा छात्र; सरकार से सवाल ?

Madarsa Kamil Fazil: मदरसा में कामिल और फाजिल शिक्षा पर रोक लगाने के बाद 25 हजार छात्रों की पढ़ाई बीच में रुकी हुई है. ऐसे में स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Madarsa: कामिल और फाजिल पढ़ाई पर रोक, अधर में लटके 25 हजार मदरसा छात्र; सरकार से सवाल ?

Madarsa Kamil Fazil: उत्तर प्रदेश के मदरसों में फाज़िल और कामिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है.

मदरसा छात्रों की सुप्रीम कोर्ट में वकील

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव के जरिए दायर की गई है. जिसमें बताया गया है कि मदरसों में 25 हजार तलबा यानी स्टूडेंट्स कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं. यूजीसी ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के जरिए कराए जा रहे कामिल और फाजिल कोर्सेस को मान्यता नहीं दी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए आदेश के बाद इन स्टूडेंट्स का करियर अधर में लटका हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

SC ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को तो सवैंधानिक करार दिया था लेकिन फाज़िल( पोस्टग्रेजुएट) और कामिल( ग्रेजुएट) डिग्री को यह कहते हुए मान्यता देने से इंकार कर दिया था कि वो यूजीसी एक्ट के मुताबिक नहीं है. इसकी वजह से अभी फाज़िल और कामिल की पढ़ाई कर रहे करीब 25 हज़ार छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. 

क्या है पिटीशनर्स की मांग?

याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो ऐसे छात्रों को ऐसे यूनिवर्सिटी/ शैक्षणिक संस्थानों में शिफ्ट करें ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो. अब इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  • बता दें, पिछले साल नवंबर के महीने में कोर्ट ने 2004 मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था.
  • दरअसल, इलाबाद हाई कोर्ट ने 2004 मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था.
  • सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़, की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है.
  • इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि सरकार मदरसा एजुकेशन को लेकर नियम बना सकी है.
  • साथ ही कोर्ट ने कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगा दी थी.

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