Muzaffarnagar Riots Case: मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में कोर्ट ने 9 मुस्लिम नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं. एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है.
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Muzaffarnagar Riots Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्पेशल कोर्ट ने 2013 में एक बैठक के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा और पूर्व सांसद कादिर राणा समेत नौ मुस्लिम नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी है.
जिले की स्पेश एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, मौलाना जमील, सिटी बोर्ड के पूर्व सदस्य असद जमा अंसारी, सुल्तान मशीर एडवोकेट, नौशाद, नौशाद कुरैशी और सलमान सईद शामिल हैं.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की है. अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक, पुलिस ने 30 अगस्त 2013 को जिले के खालापार इलाके में आयोजित एक मुस्लिम पंचायत के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि, एक आरोपी एहसान कुरैशी की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई थी.
बता दें, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 से अधिक लोगों की मौत हो हुई थी और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे. दंगे इतने भयानक थे कि कई महीनों तक विस्थापित लोग दूसरे गावों में टैंट लगाते रहे थे.
यह दंगा कवाल नाम के एक गांव से शुरू हुआ था. जिसकी आंच में मुजफ्फरनगर जिले के कुछ इलाके और फिर शामली जिले के कुछ इलाके आ गए थे. घरों को जला दिया गया था और कई हजार लोग बेघर हो गए थे. दंगों को कंट्रोल करने के लिए सरकार को रिजर्व फोर्सेस की मदद लेनी पड़ी थी.