पूर्व पीएम इमरान पर हमले के कई घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, SC ने जताई चिंता
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पूर्व पीएम इमरान पर हमले के कई घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, SC ने जताई चिंता

Supreme Court of Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के कई दिन बाद भी मामले की FIR दर्ज नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने चिंता जताई है. इलाके के पुलिस ऑफीसर को फौरन मामले में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है.

पूर्व पीएम इमरान पर हमले के कई घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, SC ने जताई चिंता

Supreme Court of Pakistan: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब पुलिस के IG फैसल शाहकर को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हत्या की कोशिश पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने PTI सदर के खिलाफ इस्लामाबाद तक उनके लांग मार्च को लेकर दायर अदालत की बेहुरमती अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह हुक्म दिया.

सुनवाई की शुरुआत में, पाकिस्तान के अहम जज (CJP) उमर अता बंदियाल ने जान से मारने की कोशिश की निंदा की और खान के वकील सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या अभी तक FIR दर्ज की गई है.

राजा ने कहा, "मुझे FIR के बारे में जानकारी नहीं है. FIR दर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अभी तक दर्ज की गई है." इस पर CJP बंदियाल ने अफसोस जताया कि हमले को हुए 90 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और FIR दर्ज होनी बाकी है.

उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने में देरी का मतलब है कि पुलिस जांच अभी शुरू नहीं हुई है. जियो न्यूज ने CJP के हवाले से कहा, "अगर पुलिस ने जांच नहीं करेगी तो हो सकता है कि मौका-ए-वारदात से सबूत मिट जाएं. इस तरह मामले के सबूत विवादास्पद होंगे और अदालत में नहीं माने जाएंगे."

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इस वक्त CJP की तरह यह पूछे जाने पर कि पंजाब पुलिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, IG शाहकर बेंच के सामने पेश हुए. CJP ने कहा, "मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी कामयाबियों के बारे में सुना है, FIR दर्ज करें और हमें इसके बारे में बताएं." उन्होंने प्रांत के सबसे आला पुलिस अफसर को भी काम करते रहने का हुक्म दिया और अगर कोई मादखलत करेगा तो अदालत इस पर गौर करेगी.

देश के सबसे बड़ी अदालत पंजाब पुलिस प्रमुख को हमले की जांच के लिए एक ईमानदार अफसर के भर्ती करने का भी हुक्म दिया है. जज बंदियाल ने आगे पंजाब पुलिस प्रमुख को कानून के मुताबिक काम करते रहने का हुक्म दिया. उन्होंने कहा कि अगर FIR दर्ज करने में देरी होती है तो वे मामले को आपराधिक न्याय प्रणाली में दिक्कत के तौर पर उठाएंगे.

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