Pakistan: पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ईद के दौरान मुलाकात कराने के सिलसिले में जेल अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई.
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Imran Khan News: पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ईद के दौरान मुलाकात कराने के सिलसिले में जेल अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी. इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जबकि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक के बनी गाला आवास पर कैद हैं. तोशाखाना गिफ्ट मामले में दोनों को कई बरसों की सजा और इद्दत मामले में उनकी शादी को गैर-इस्लामिक करार देने के बाद उनके घर को उप-जेल करार दे दिया गया था.
'डॉन न्यूज' की खबर के मुताबिक, जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने अदालत के हुक्म का अनुपालन नहीं किए जाने का जायजा लेते हुए PTI के वकील उस्मान गुल को अवमानना अर्जी दायर करने की हिदायात दीं. जस्टिस ने इमरान और उनकी पत्नी को मिलने की इजाजत नहीं देने और इमरान खान की पत्नी को अदियाला जेल में ट्रांसफर नहीं करने पर जेल इंतेजामिया से नाराजगी का इजहार किया. सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि, कोर्ट पहले ही निर्देश जारी करने के साथ मामले का निपटारा कर चुका है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि, इमरान और उनकी पत्नी बुशरा दोनों उसी आदेश के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं. अदालत के हुक्म का पालन नहीं करने पर जस्टिस ने नाराजगी जतायी और याचिकाकर्ता के वकील को अवमानना अर्जी दायर करने की हिदायात दी हैं. जस्टिस ने कहा, हम कार्रवाई करेंगे, अदालत के आदेशों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है?" कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को मुताल्लिका अफसरान से संपर्क करने और उन्हें मामले के सिलसिले में सूचित करने का हुक्म दिया. कोर्ट ने इस्लामाबाद के महाधिवक्ता को भी तलब किया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ईद-उल-फितर पर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुलाकात की इजाजत दी थी.