Saif Ali Khan Property: शत्रुसंपत्ति अभिरक्षक अधिनियम एक्ट भारत से पाकिस्तान जा चुके नवाब की संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में शामिल की जाती है. हैं. भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं.
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Saif Ali Khan Net Worth: भोपाल रियासत के वारिस अभिनेता सैफ अली खान के लिए साल 2025 कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा. साल के शुरुआत में ही उनपर घर में हमला हो गया. वहीं अब उनकी करोड़ों की संपत्ति पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नबाव पटौदी के वारिस सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ रुपयों की संपत्ति उन्हें मिलेगी या सरकार के हाथों में जा सकती हैं, ये सवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं.
15000 करोड़ की संपत्ति
भोपाल का अहमदाबाद पैलेस, स्टाफ हाउस और उसके आसपास की हजारों एकड़ की जमीन और इमारतें बड़े विवाद का हिस्सा बन गई हैं. दरअसल सरकार ने इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है. शत्रुसंपत्ति अभिरक्षक अधिनियम एक्ट भारत से पाकिस्तान जा चुके नवाब की संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में शामिल की जाती है. हैं. भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं.
पटौदी खानदान
आबिदा सुल्तान के पाकिस्ंतान जाने की वजह से नवाब की संपत्ति उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान को देकर उन्हें उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया. साजिदा की शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई . इस तरह से यह संपत्ति पटौदी खानदान से जुड़ गई. हमीदुल्लाह खां अभिनेता सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे. अब इस संपत्ति के उत्तराधिकारी सैफ अली खान की फैमिली है, लेकिन इस पर शत्रु अधिनियम के तरह विवाद चल रहा है.
किसकी होगी ये संपतत्ति
भारत के शत्रु अधिनियम के तहत जो नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, उनकी सभी अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाता है. इस संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है. शत्रु संपत्ति के तहत में सिर्फ अचल संपत्तियां जैसे घर-मकान, जमीन आदि आते हैं, बल्कि इसमें शेयर और सोने जैसी चल संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है.
दावे से चूके सैफ अली खान , अब कौन होगा मालिक
इसी कानून के तहत सैफ अली खान की पटौदी परिवार की भोपाल स्थिति 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति सरकार के पास जा सकती है. इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति के तहत अचैट किए जाने के खिलाफ सैफ के परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत उस पर रोक लगी थी, लेकिन अब उस पर लगी रोक हटा ली गई है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संपत्ति पर लगी रोक हटा ली है, जिससे सरकार के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है. वहीं इसके खिलाफ अपील की अवधि भी 13 जनवरी को समाप्त हो गई है. ऐसे में सैफ के हाथ से ये संपत्ति निकल सकती है.