धनबाद के बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने विधायक को चार सप्ताह के भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है.
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धनबादः झारखंड में भाजपा को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल धनबाद के बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने विधायक को चार सप्ताह के भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है. हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ढुल्लू महतो का जेल जाना तय है.
10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड भी मांगा है. अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़ेय उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है.
सरेंडर से छूट के लिए लगाई थी गुहार
ढुल्लू महतो ने एक मुकदमे के सिलसिले में सरेंडर से छूट के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. अगले एक महीने के अंदर विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है. बता दें कि बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर पुलिस हिरासत से वारंटी को जबरन छुड़ाने से संबंधित मामला दर्ज है.
ढुल्लू महतो पहले भी जा चुके है जेल
आरोप है कि साल 2013 में धनबाद के बरोरा थानेदार चौधरी ने ढुल्लू महतो समेत अनेक आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और एक वारंटी राजेश गुप्ता को हिरासत से छुड़ाने का मामला दर्ज कराया था. प्राथिमिकी में ढुल्लू पर पुलिस अधिकारी से हथियार छीनने और मारपीट करने का भी आरोप है. इसी मामले में ढुल्लू महतो पहले भी जेल जा चुके हैं.
इनपुट- नितेश कुमार मिश्रा
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