7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को तीहरे मृत्युदंड की सजा, इंदौर में आया ऐतिहासिक फैसला
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7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को तीहरे मृत्युदंड की सजा, इंदौर में आया ऐतिहासिक फैसला

MP News: मध्य प्रदेश की इंदौर कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने पीड़िता को हुए मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए उसे 5 लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की.

7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को तीहरे मृत्युदंड की सजा, इंदौर में आया ऐतिहासिक फैसला

Madhya Pradesh News: इंदौर जिले के हीरा नगर थाना क्षेत्र में 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाए गए मंगल पंवार को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. यह इस वर्ष का पहला मृत्युदंड का मामला है. अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही उसे धारा 363 और 366 के तहत 3 और 5 साल का सश्रम कारावास भी दिया है. 

इसके अलावा आरोपी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. इस मामले में पैरवी की जिम्मेदारी प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा द्वारा की गई. न्यायालय ने पीड़िता को हुए मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए उसे 5 लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की.

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